UCC Law in Uttarakhand: उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता का UCC कानून, फाइनल रिपोर्ट तैयार

उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

UCC Law in Uttarakhand: उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता का UCC कानून, फाइनल रिपोर्ट तैयार

UCC Law in Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। राज्य में यूसीसी (UCC) लागू करने को लेकर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई इस रिपोर्ट को यूसीसी कमेटी (UCC Committee) जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) को सौंपेगी। 

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई यह रिपोर्ट सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने का प्रावधान शामिल हैं।

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून

मुख्यमंत्री धामी (Chief Minister Dhami) ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि राज्य सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस (Uttarakhand Foundation Day) के मौके पर यूसीसी लागू करना चाहती है। इसके साथ ही उत्तराखंड (Uttarakhand) ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।   

राष्ट्रपति ने 13 मार्च को दी थी मंजूरी 

इसी साल 13 मार्च को राष्ट्रपति ने UCC बिल (ucc bill) को मंजूरी दे दी थी। तब धामी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकार में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून (uniform civil code law) लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।

7 फरवरी को विधानसभा में पास हुआ था UCC बिल  

बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (Uniform Civil Code Bill) ध्वनि मत से पास हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। 
लिव इन रिलेशन में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन 

यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन (live in relationship) में रह रहे लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना भी गैर-कानूनी माना जाएगा।

सीएम धामी ने पीएम मोदी का किया था धन्यवाद

विधानसभा में बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा था कि आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये बिल उत्तराखंड की विधानसभा में पेश करने का मौका मिला।