Fake GST: होटलों में खाने के बिल पर वसूल रहे फेक जीएसटी, इन बातों का रखें ध्यान
आमतौर पर हम होटल में खाना खाकर, जितने का भी बिल आता है उसे पे कर के चले आते हैं। लेकिन, हम कभी बिल में दिये गए एक्स्ट्रा चार्ज की तरफ ध्यान ही नहीं देते और बिल का पेमेंट कर देते हैं।
Fake GST: अपनी फैमिली और फ्रेंड्स (Family and friends) के साथ आप अक्सर होटलों और रेस्टोरेंट्स (Hotels and Restaurants) में लंच डिनर करने तो जाते ही होंगे और रेस्टोरेंट वाले आपको अच्छा खासा बिल भी थमा देते होंगे। आमतौर पर हम होटल में खाना खाकर, जितने का भी बिल आता है उसे पे कर के चले आते हैं। लेकिन, हम कभी बिल में दिये गए एक्स्ट्रा चार्ज (extra charge) की तरफ ध्यान ही नहीं देते और बिल का पेमेंट कर देते हैं। दरअसल, रेस्टोरेंट वाले बिल में जीएसटी चार्ज (GST charge) भी लगाते हैं लेकिन, ये जीएसटी चार्ज कितना सही है और कितना गलत ये हम नहीं जानते। और यही वजह है कि कि कई रेस्टोरेंट और होटल में हमसे फेक जीएसटी चार्ज किया जाता है।
इन तीन तरीकों से जीएसटी वसूलते हैं रेस्टोरेंट
ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो जीएसटी ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने मनमाने तरीके से इसे वसूल रहे हैं। दरअसल रेस्टोरेंट के मालिक इन तीन तरीकों से जीएसटी लेते है—
1-बिल पर जीएसटी नंबर (GST number ) लिखा ही नहीं होता फिर भी वसूल करते हैं।
2- बिल पर जीएसटी नंबर लिखा है लेकिन वो ऐक्टिव नहीं है।
3- बिल पर जीएसटी नंबर लिखा है, एक्टिव भी है, लेकिन वो होटल जीएसटी भरने के दायरे में नहीं आता है।
फेक जीएसटी से बचने के लिए इन बातों पर रखें ध्यान
अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें रेस्टोरेंट के मालिकों ने जीएसटी के नाम पर कस्टमर्स को बेवकूफ बनाकर मोटी रकम वसूली है। मोबाइल और इंटरनेट के आधुनिक दौर में अब आपको और जागरूक होने की जरूरत है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिन पर बस थोड़ा सा ध्यान देकर, आप इस फर्जीवाड़े के शिकार होने से बच सकते हैं।
1- रेस्टोरेंट या होटल में बिल देते समय चेक कीजिए कि बिल पर 15 डिजिट का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर ये नहीं लिखा है तो रेस्टोरेंट या होटल आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है।
2- दूसरी कंडीशन में अगर बिल पर जीएसटी नंबर लिखा है तो जीएसटी की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। यहां उससे जुड़े सारे डिटेल नजर आएंगे। जैसे कि जीएसटी एक्टिव है या सस्पेंड। दोनों की जानकारी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। अगर एक्टिव नहीं है तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं। वहीं जीएसटी सस्पेंड होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे नियम कानूनों का पालन नहीं करना। जीएसटी रिटर्न समय से नहीं भरना।
इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
अगर अब रेस्टोरेंट अपने मनमाने तरीके से आपसे जीएसटी वसूलता है तो आप ये बिल चुकाने से इनकार कर सकते हैं और फिर भी रेस्टोरेंट और होटल ना माने तो, आप जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 18001200232 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जाएगी।