Arvind Kejriwal: केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, स्टे पर नहीं दिया फैसला
शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार (21 नवंबर को) दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
Arvind Kejriwal: शराब नीति केस (liquor policy case) में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Former Chief Minister Arvind Kejriwal) की याचिका पर गुरुवार (21 नवंबर को) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने जांच एजेंसी से उसका पक्ष रखने को कहा।
केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
दरअसल, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार (20 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी स्टे पर कोई फैसला नहीं दिया है।
केजरीवाल ने याचिका में दलील दी है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में CrPC की धारा 197 (1) के तहत गवर्नर की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री पद पर थे।
शराब नीति केस में ED और CBI ने दर्ज किया मामला
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसियां ED और CBI ने केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 13 सितंबर को CBI केस में जमानत दी थी। वहीं, ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 12 जुलाई को जमानत मिली थी। वहीं, शराब नीति केस में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से हिरासत में लिया था।
शराब नीति केस में केजरीवाल 156 दिन जेल में बिताए
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली थी। ये जमानत 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। वहीं कुल 177 दिन बाद 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। केजरीवाल ने कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।