Delhi coaching accident Case: दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने दिये आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नजर स्थित राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में शुक्रवार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए।
Delhi coaching accident Case: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ओल्ड राजेंद्र (Old Rajendra) नजर स्थित राउ आईएएस कोचिंग सेंटर (Rau IAS Coaching Center) के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में शुक्रवार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (Central Vigilance Commission) की निगरानी में सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।
अतिक्रमण के कारण बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत- MCD
दिल्ली नगर निगम कमिश्नर (Delhi Municipal Corporation Commissioner) ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि इलाके में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर निवासियों और दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत होती है।
अवैध निर्माण हटाया जाएगा- MCD
नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाके में अवैध निर्माण और अनाधिकृत अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा है।
27 जुलाई की शाम हुई थी घटना
बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था और उसमें डूबकर यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी। इसके बाद मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।