Birth Certificate: जानें कैसे बनवाएं बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा जरूरी
Birth Certificate: अगर आपने अब तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आज ही बनवा लें क्योंकि अब इसकी अहमियत बढ़ने वाली है। क्योंकि अब 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं नए नियम जिसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है। मानसून सत्र में इस बिल को पास किया गया था।
Birth Certificate: अगर आपने अब तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट (birth certificate) नहीं बनवाया है तो आज ही बनवा लें क्योंकि अब इसकी अहमियत बढ़ने वाली है। क्योंकि अब 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं नए नियम जिसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है। मानसून सत्र में इस बिल को पास किया गया था।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification) के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा। नए नियम के अनुसार स्कूल में एडमिशन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बनवाने, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने समेत कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल पारित किया गया था। जिस पर राष्ट्रपति ने भी सहमति जता दी थी। वहीं एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है।
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नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगीं। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा।
अब मिलेगा बर्थ और डेथ का डिजिटल सर्टिफिकेट
एक अक्टूबर को नया कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से हमें मिल जाएगा। वर्तमान में इसकी हार्ड कॉपी ही हमें मिल पाती है। इसके लिए भी कई दिनों तक सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
क्या आधार कार्ड की तरह ही होगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल?
अभी तक आधार को हर जगह पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट से इसे लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हर जगह पर पहचान पत्र के तौर पर काम करेगा।