Police Misconduct: अगर पुलिस करे बदसूलकी तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

Police Misconduct: किसी सांसद के साथ एक सुरक्षाकर्मी का इस तरह का व्यवहार शायद पहली बार हुआ हो, लेकिन पुलिस का आम लोगों के साथ पब्लिक प्लेस पर मारपीट और अभद्रता की घटनाएं अक्सर ही सुनने को या देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर पुलिस के बदसलूकी या मारपीट के वीडियो भी खूब वायरल होते हैं।

Police Misconduct: अगर पुलिस करे बदसूलकी तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

Police Misconduct: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनोत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की एक लेडी कॉन्स्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद कॉन्स्टेबल के खिलाफ  IPC की धारा 323 यानी मारपीट करना और 341 रास्ता रोकना के तहत केस दर्ज किया गया है। 

किसी सांसद के साथ एक सुरक्षाकर्मी का इस तरह का व्यवहार शायद पहली बार हुआ हो, लेकिन पुलिस का आम लोगों के साथ पब्लिक प्लेस पर मारपीट और अभद्रता की घटनाएं अक्सर ही सुनने को या देखने को मिल जाती हैं।  इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर पुलिस के बदसलूकी या मारपीट के वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि हर कोई कंगना नहीं हो सकता कि ऐसा करने पर एक सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाए। अगर कोई आम आदमी है तो वो क्या करे क्योंकि जाहिर है पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन जानकारी के अभाव में और पुलिस के डर की वजह से अधिकांश लोग इसकी शिकायत तक नहीं कर पाते हैं। आज मतलब की खबर में हम आपको बताएंगे अगर कोई पुलिस वाला बदसूलकी करे तो आपके क्या अधिकार हैं-

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने का काम पुलिस का होता है। लेकिन अक्सर ही हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। जिनमें एक पुलिस वाला किसी आम आदमी के साथ बदसूलकी करता या अभद्र व्यवहार करता मिल ही जाता है। बेवजह किसी भी नागरिक के साथ मारपीट या बदसलूकी करना कहीं से भी सही नहीं है ये एक इंडिविजुअल के सिविल राइट्स का उल्लंघन है। सबसे पहले तो ये जान  लेते हैं कि अगर पुलिस आपकी शिकायत नहीं दर्ज करती या फिर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। इसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत के हर स्टेट में इसके सेंटर बने हुए हैं जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें सुन उनपर एक्शन लेते हैं। दूसरा ऑपशन है कि आप मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

लेकिन उसके लिए भी आपको इन जरूरी प्वाइंट्स को ध्यान में रखना होगा जैसे कि-

- जिस भी पुलिस वाले की आपको शिकायत करनी है उसके नाम की पहचान जरूर कर लें
- सबूत के लिए ऑडियो या वीडियो क्लिप जरूर बना लें
- घटना कब हुई कहां हुई ये बातें साफ अपनी कंप्लेंट में लिखें
- हमेशा सीनियर पुलिस वालों से लिखित तौर पर कंप्लेंट करें pointer out

अब सवाल ये कि अगर आपकी सुनवाई कहीं भी न हो तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फिर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार का रुख करना पड़ेगा। ऐसे संगठन नागरिकों के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर पुलिस ने किसी नागरिक के साथ बर्बरता की है मारपीट की है या उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है। तो वो अपनी शिकायत मानवाधिकार आयोग में कर सकता है।

उसके लिए आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के- 

-हेल्पलाइन नंबर- 9810298900
-ईमेल आईडी- cr.nhrc@nic.in पर मेल भी कर सकते हैं
-लैंडलाइन नंबर- 1124651330 
-टोल फ्री नंबर- 14423 इस पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।