Ration Card: भारत में राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या हैं योग्यता मानक
Ration Card: साल 2023 में दिसंबर के महीने तक 81.3 करोड़ गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हालांकि, इसमें एक बात और भी है जो लोग इसके योग्य नहीं वे भी राशन कार्ड बनवाकर कई सालों से राशन ले रहे हैं।
Ration Card: केंद्र हो या राज्य दोनों ही सरकारें समय-समय पर जन कल्याण की योजनाएं चलाती रहती हैं। राशन वितरण करना भी इन्ही मे से एक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCS&CA) विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) राशन कार्ड (Ration Card) रखने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की है। साथ ही कहा है कि जो लोग राशन कार्ड (Ration Card) रखने के लिए योग्य नहीं हैं वे जल्द से जल्द इसे सरेंडर (Surrender) कर दें।
ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि तमाम सरकारी संस्थाओं (Government Institution) से जुड़े लोग और कई सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों सहित आर्थिक तौर पर मजबूत लोग भी इसका फायदा लेते हैं। ऐसे लोग राशन कार्ड (Ration Card) बनवा कर चावल और गेहूं को मेहंगे-मेहंगे दामों पर मार्केट में बेच रहे हैं।
इन्हीं बातों को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार (GOI) ने कहा है कि वह दिसंबर 2023 तक 81.3 करोड़ गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन प्रदान करेगी। NFSA के तहत सरकार वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्रदान करती है। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलता है। NFSA के तहत गरीब लोगों को चावल 3 प्रति किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये किलोग्राम दिया जाता है।
राशन कार्ड न सरेंडर करने पर क्या होगा?
राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के जैसे कुछ नियम हैं- जिनमें हर वर्ग का व्यक्ति नहीं शामिल होता। सरकारी के हिसाब से वो हर एक व्यक्ति जिसके पास खुद का खरीदा हुआ 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है तो वह मुफ्त राशन योजना के तहत नहीं आएगा और ऐसे में उसे अपना राशन कार्ड (Ration Card) देना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग ट्रक, गाड़ी या किसी भी तरह का व्यापार करते हैं और जिनकी आय शहर में सालाना तीन लाख या उससे ज्यादा है, वे लोग राशन कार्ड (Ration Card) रखने के लिए योग्य नहीं हैं। यदि ऐसे ही किसी वयक्ति को अपना राशन कार्ड लौटान है तो वह तहसील या DSO ऑफिस में जाकर इसे सरेंडर कर सकते है। वहीं, अगर आप राशन कार्ड नहीं सरेंडर करते हैं और आपके खिलाफ जांच होती है तो खाद्य विभाग की टीम कार्ड को रद्द कर सकती है। इसके अलावा गलत तरीके से राशन कार्ड रखने के लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal action) भी की जा सकती है।