NEET Exam: नीट के 1563 छात्र 23 जून को दोबारा देंगे एग्जाम, 30 को जारी होगा रिजल्ट

नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है।

NEET Exam: नीट के 1563 छात्र 23 जून को दोबारा देंगे एग्जाम, 30 को जारी होगा रिजल्ट

NEET Exam: नीट परीक्षा (NEET exam) में हुई गड़बड़ियों को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने नीट में ग्रेस मार्क्स (grace marks) पाने वाले सभी उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। वहीं अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों को 23 जून को परीक्षा देनी होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा।

नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में गुरुवार को दलीलें पेश की गईं। जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनको अब ओरिजिनल मार्क ही दिया जाएगा। उनके पास ओरिजिनल मार्क्स रखने या फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन है। 

सभी उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे दोबारा आवेदन
 
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए (NTA) ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हर उम्मीदवार दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही अभ्यर्थी दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था।

6 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग 

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच को बताया गया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड वापस ले लिए गए हैं और रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि कालेजों में प्रवेश के लिए जुलाई में शुरू होने वाली नीट की काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी छात्रों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एकसाथ हो सके। इसीलिये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।