Vivek Bindra VS Sandeep Maheshwari Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपमानजनक सामग्री शेयर करने पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार यानि 15 जनवरी को उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला के खिलाफ यूट्यूबर और प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी है।

Vivek Bindra VS Sandeep Maheshwari Case:  दिल्ली हाईकोर्ट ने अपमानजनक सामग्री शेयर करने पर लगाई रोक

Vivek Bindra VS Sandeep Maheshwari Case:  दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)  ने सोमवार यानि 15 जनवरी को उद्यमी विवेक बिंद्रा (Entrepreneur Vivek Bindra) के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला (YouTube Channel Partner Vikas Kotonala)  के खिलाफ यूट्यूबर और प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी (YouTuber and motivational speaker Sandeep Maheshwari)  के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला कोटनाला और बिंद्रा के बीच प्रथमदृष्टया संबंध पाए जाने के बाद आया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान (Justice Pratik Jalan) ने मामले पर फैसला सुनाया।

कोटनाला ने माहेश्वरी पर बिंद्रा से पैसे ऐंठने का लगाया आरोप

सुनवाई के दौरान पेश सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि कोटनाला के वीडियो 22 दिसंबर, 2023 के सिविल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन थे, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोक दिया था। माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने तर्क दिया कि कोटनाला माहेश्वरी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बिंद्रा से प्रभावित थे। केस में दो वीडियो का संदर्भ दिया गया, जिसमें कोटनाला ने माहेश्वरी पर बिंद्रा से पैसे ऐंठने का प्रयास करने और बाजार में बिंद्रा के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया।

कोर्ट ने कोटनाला के खिलाफ दिया आदेश

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जालान ने सोशल मीडिया पर बिगड़ती बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरा इरादा किसी के अनादर का नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का युद्ध है, जो इन यूट्यूब चैनलों पर शुरू हो रहा है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि माहेश्वरी ने प्रथमदृष्टया मामला प्रस्तुत किया और निषेधाज्ञा के बिना अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए, कोटनाला के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्हें माहेश्वरी के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया है।

11 दिसंबर, 2023 को एक वीडियो से शुरू हुआ था विवाद

बता दें कि ये कानूनी लड़ाई माहेश्वरी के जरिए 11 दिसंबर, 2023 को 'बिग स्कैम एक्सपोज़्ड' शीर्षक से जारी एक वीडियो से शुरू की गई थी। जिसमें 10 दिवसीय एमबीए पाठ्यक्रम से संबंधित घोटाले में बिंद्रा के शामिल होने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा तेज़ हो गया, इससे दोनों पक्षों की ओर से लाखों लोगों की राय सामने आई और फिर ये मामला कोर्ट पहुंच गया।