Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज, शराब घोटाला में 26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार

दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए।

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज, शराब घोटाला में  26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा किया जाए। अगर देर होती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा से जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें रखीं। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू  ने जांच एजेसी की ओर से अपना पक्ष रखा।

बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।