Saharanpur Court: मां ने अपने दो बच्चों को दिया जहर, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सहारनपुर कोर्ट ने जहर देकर दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला पर 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
Saharanpur Court: सहारनपुर कोर्ट (Saharanpur Court) ने जहर देकर दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला पर 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सेकेंड कमलदीप की कोर्ट (Court of Additional Sessions Judge FTC Second Kamaldeep) ने मामले पर आए साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, पति से विवाद होने पर महिला ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर देकर खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया था। अदालत ने मामले को जघन्य प्रकृति का मानते हुए महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
महिला के पिता ने दर्ज कराई थी FIR
सहायक शासकीय अधिवक्ता मैनपाल सिंह (Assistant Government Advocate Mainpal Singh) ने बताया कि 8 जून 2010 को सिटी कोतवाली (city police station) में चिलकाना निवासी बुंदु ने तहरीर दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया कि उसकी बेटी इमराना की शादी नूर बस्ती निवासी शहजाद के साथ हुई थी। उसने हैसियत के हिसाब से बेटी को दान-दहेज भी दिया था। लेकिन, ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर बेटी इमराना के साथ आए दिन मारपीट करते थे। इसके चलते ससुरालियों ने आठ जून को इमराना, उसकी दो साल की बेटी सानिया और चार माह के बेटे शादाब को जहरीला पदार्थ दे दिया। जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि इमराना बच गई थी।
महिला का पैसों को लेकर पति से हुआ था विवाद
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तत्कालीन इंस्पेक्टर सिटी कोतवाली मदनपाल अशोक को विवेचना सौंपी गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि ससुरालियों ने जहर नहीं दिया था, बल्कि इमराना ने ही अपने दोनों बच्चों को जहर दिया था और खुद भी जहर पी लिया था। जानकारी के मुताबिक, इमराना का अपने पति से पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद महिला ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया था।
केस में 15 गवाहों ने दर्ज कराई गवाही
पुलिस को मामले की छानबीन में मौके से कुछ गवाह भी मिले, जिनके सामने इमराना ने बयान दिया था। पुलिस ने अपनी विवेचना में घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी। सभी ने इमराना के जरिए ही जहर खाने और बच्चों को देने की बात कही थी। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की गवाही कराई। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ सांइटिफिक सबूत भी कोर्ट में पेश किए थे। इस पर पुलिस ने इमराना के खिलाफ केस दर्ज किया और हालत में सुधार होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।
कोर्ट ने महिला को माना दोषी
सहायक शासकीय अधिवक्ता मैनपाल सिंह ने बताया कि, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने इमराना को ही बच्चों की मौत का दोषी माना। शनिवार 17 फरवरी को अदालत ने गवाह और साक्ष्यों को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।