Rahul Gandhi: मानहानि केस में 2 जुलाई को पेश हों राहुल गांधी, सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का सख्त आदेश

मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 जुलाई को तलब किया है।

Rahul Gandhi: मानहानि केस में 2 जुलाई को पेश हों राहुल गांधी, सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का सख्त आदेश

Rahul Gandhi: मानहानि केस (defamation case) में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court of Sultanpur) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को 2 जुलाई को तलब किया है। आज बुधवार को मानहानि केस में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? इस पर वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में आज स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। 

बीजेपी नेता ने सुल्तानपुर में दर्ज कराया था केस

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव (karnataka assembly elections) के दौरान 8 मई 2018 को बेंगलुरु (Bengaluru) में एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल ने उन्हें हत्यारा कहा था। इसी बयान को लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र (BJP leader Vijay Mishra) ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 

20 फरवरी से जमानत पर हैं राहुल गांधी 

बीते 5 साल से केस चल रहा है। पिछले साल दिसंबर सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट (Sultanpur MP/MLA Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद इसी साल 20 फरवरी को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे। तब कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 मार्च को कोर्ट की तारीख लगी थी। फिर 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून को कोर्ट ने मामले में तारीखें दी। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी देते रहे। 

पक्षकार बनाने की याचिका खारिज

बता दें कि मानहानि केस में कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान दर्ज होने हैं। इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। वहीं, सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने इस केस में अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता वकील संतोष कुमार पांडे (Complainant lawyer Santosh Kumar Pandey) ने बताया कि याचिकाकर्ता राम प्रताप (Petitioner Ram Pratap) ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्षकार बनाया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि प्रताप न ही पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है। इसके साथ ही कोर्ट में मौजूद राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।