Patanjali banned products: पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 उत्पाद (प्रोडक्ट्स) की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने इसी साल अप्रैल में इन 14 प्रोडक्ट्स का विनिर्माण लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। पतंजलि ने आज (9 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है।
Patanjali banned products: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Limited) ने बाजार में अपने 14 उत्पाद (प्रोडक्ट्स) की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने इसी साल अप्रैल में इन 14 प्रोडक्ट्स का विनिर्माण लाइसेंस (manufacturing license) सस्पेंड कर दिया था। पतंजलि ने आज (9 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है।
आयुर्वेद कंपनी ने SC को दी जानकारी
दरअसल, उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की आयुर्वेद कंपनी द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के लिए बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निलंबित कर दिया था। जिसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया प्लेटफार्म्स से भी उत्पाद के विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने पतंजलि को दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जिसमें पतंजलि को बताना है कि क्या सोशल मीडिया सहायकों ने इन उत्पादों के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापनों को वापस ले लिया हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
SC ने पूछा- कंपनी ने क्या कदम उठाए?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Limited) से पूछा था कि जिन 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था।
14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
इससे पहले उत्तराखंड स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पाद के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में 14 मई को सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Limited) को अवमानना नोटिस (contempt notice) जारी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पतंजलि के खिलाफ IMA ने दाखिल की थी याचिका
बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जिसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी इलाज के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव (yoga guru ramdev), उनके सहयोगी बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।