Parliament special session: पीएम 17 सितंबर को नई संसद पर फहराएंगे तिरंगा, संसद के विशेष सत्र में 4 बिल होंगे पेश
Parliament special session:18 से 22 के लिए केंद्र सरकार ने संसद में विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र के दौरान संसद में चार बिल पेश किये जाएंगे। जिसकी जानकारी 13 सितंबर को राज्यसभा की ओर से संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई।
Parliament special session: 18 से 22 के लिए केंद्र सरकार ने संसद में विशेष सत्र (special session in parliament) बुलाया है। विशेष सत्र के दौरान संसद में चार बिल पेश किये जाएंगे। जिसकी जानकारी 13 सितंबर को राज्यसभा की ओर से संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार 18 सिंतबर को यानि सत्र के पहले दिन राज्यसभा (rajyasabha) में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा की जाएगी। वहीं खबरों की माने तो संसद के विशेष सत्र शुरु होने के एक दिन पहले यानि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नए संसद भवन पर तिरंग फहराएंगे। बता दें कि इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है।
जानकारी के अनुसार नये संसद भवन पर पीएम द्वारा ध्वजारोहरण करने के बाद ही संसद में कामकाज शुरु होगा। क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को दर्जा तभी मिल पाता है जब तक उस इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज न फहरा दिया जाए।
संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले चार बिल में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल पहले राज्यसभा में पेश होंगे उसके बाद लोकसभा में रखे जाएंगे।
इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र के दौरान ये दोनों बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके।
17 सितंबर को होगी सर्वदलीय मीटिंग
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग कर सकते हैं।
संसद में पेश किये जाएंगे 4 बिल
बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि CEC की नियुक्ति वाले बिल के विरोध में विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़े बिल पर राज्यसभा में 10 अगस्त को चर्चा हुई थी।
राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।