Kisan Andolan: हाईकोर्ट ने आंदोलन पर किसान नेताओं को लगाई फटकार, कहा- बच्चों की आड़ में हथियार समेत हो रहा प्रदर्शन

MSP पर अपनी मांगों को लेकर किसान 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बार्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई की।

Kisan Andolan: हाईकोर्ट ने आंदोलन पर किसान नेताओं को लगाई फटकार, कहा- बच्चों की आड़ में हथियार समेत हो रहा प्रदर्शन

Kisan Andolan: MSP पर अपनी मांगों को लेकर किसान 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बार्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने किसान आंदोलन (farmers movement) को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर (Shambhu and Khanauri Border) पर डटे किसानों को कड़ी फटकार लगाई।

किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा- कोर्ट

किसान नेता बलबीर राजेवाल और अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है कि बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके माता-पिता कैसे हैं। किसान क्या कोई जंग करना चाहते हैं। ये तो पंजाब का कल्चर नहीं।

किसान नेताओं को चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए- कोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए। किसानों को कोर्ट में खड़े होने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसान आंदोलन को लेकर 2 राज्यों की सरकारें अपना काम करने में असफल रहीं हैं। 

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को दिखाईं कई तस्वीरें

हरियाणा सरकार ने कोर्ट को किसानों के प्रदर्शन की कई तस्वीरें दिखाईं। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि हथियारों के साथ शांतिमय प्रदर्शन कैसे हो रहा है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जे लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट को 2 एफिडेविट पेश किये।