Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को हुई साढ़े 5 साल की सजा, कोयला व्यापारी को धमकी देने के मामले में दोषी करार

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोयला व्‍यवसायी को धमकी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल जेल की सजा सुनाई।

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को हुई साढ़े 5 साल की सजा,  कोयला व्यापारी को धमकी देने के मामले में दोषी करार

Mukhtar Ansari: जेल में बंद माफिया मुख्‍तार अंसारी (Mukhtar Ansari)को फिर एक मामले में सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP/MLA Court) ने कोयला व्‍यवसायी को धमकी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल जेल की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मुख्‍तार अंसारी ने दो दशक पहले कोयला व्‍यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा (Mahaveer Prasad Roongta) को धमकी दी थी। इसी के चलते कोर्ट ने आज शुक्रवार 15 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्‍तार अंसारी को दोषी करार दिया है।