Raju Pal murder case Update: राजू पाल हत्यकांड में अतीक के 6 गुर्गों को हुई उम्रकैद की सजा, 1 को 4 साल की कैद
बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। साल 2005 के इस हत्याकांड मामलें में कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है। राजू पाल की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था।
Raju Pal murder case Update: बीएसपी विधायक राजू पाल (BSP MLA Raju Pal) की हत्या के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) ने आज अपना फैसला सुना दिया है। साल 2005 के इस हत्याकांड मामलें में कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है। राजू पाल की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। जिसके चलते दोनों भाइयों को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में आगे जांच की थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल तीसरी बार विधायक हैं. प्रयागराज में पिछले साल हुए चर्चित शूटआउट में मौत के घाट उतारे गए उमेश पाल भी राजू पाल मर्डर केस में गवाह थे
जल्द होगा सजा का ऐलान
बहुजन समाजवादी पार्टी के MLA राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार किए गया हैं। इस मामलें में पिछले साल मारे गये अतीक अहमद (Ateek Ahmed) और अशरफ (Ashraf) मुख्य आरोपी थे। इसके साथ ही राजू पाल हत्याकांड में आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल, गुल हसन, इसरार और रंजीत भी शामिल थे और इन सब को दोषी करार दिया गया। इस मामलें को लेकर CBI की स्पेशल लखनऊ कोर्ट ने दोषी करार दिया, और अब सजा का ऐलान जल्द होगा।
राजनीतिक दुश्मनी में की गई थी राजू की हत्या
साल 2005 में 25 जनवरी को तत्कालीन बीएसपी एमएलए राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। खबरों की मानें तो विधानसभा चुनाव में अशरफ को हराने के चलते राजू पाल की राजनीतिक दुश्मनी में हत्या की गई थी। राजू ने साल 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव जीता था, जो अतीक और अशरफ को पसंद नहीं आया था। जिसके चलते अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ प्रयागराज में दिनदहाड़े गोली मारकर राजू पाल की हत्या कर दी थी।