Voting Rights: चुनाव में वोट करने से पहले, जान लें वोट से जुड़ी जरुरी बातें
एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार लोगों के पास किस चीज़ का होता होगा। जाहिर है अपने मत के जरिए सत्ता का परिवर्तन करने का। लोकतंत्र में यही सबसे अच्छी चीज़ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां 18 साल की आयु के ऊपर के किसी भी जाति, समुदाय और धर्म के नागरिक को चुनाव में अपने मत का उपयोग करने का अधिकार है।
Voting Rights: एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार लोगों के पास किस चीज़ का होता होगा। जाहिर है अपने मत के जरिए सत्ता का परिवर्तन करने का। लोकतंत्र में यही सबसे अच्छी चीज़ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां 18 साल की आयु के ऊपर के किसी भी जाति, समुदाय और धर्म के नागरिक को चुनाव में अपने मत का उपयोग करने का अधिकार है। भारत के संविधान में नागरिकों को वोट डालने के कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वोट डालने के लिए वैलिड आईडी वोटर आईडी कार्ड को माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये वोटर आई़डी ही आपके पास न हो तब आप कैसे वोट डालेंगे इसीलिए आज मतलब की खबर में हम आपको इसी बारे में बताएंगे।
वोट डालने की क्या है सही उम्र
इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि वोट डाल कौन सकता है- तो सबसे पहले वोटिंग कमीटी के अंडर रजिस्टर्ड 18 साल की आयु से अधिक का देश का कोई भी नागरिक वोट डालने के लिए एलिजिबल है। हर एक नागरिक राष्ट्रीय, राज्यकीय, जिला और अपने एरिया के रीजनल चुनावों में मतदान कर सकता है। ये आपको समझना होगा कि जब तक कोई व्यक्ति अयोग्यता के नियमों की सीमा पार नहीं कर लेता उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है और वोटर्स अपने लिस्टेड एरिया में ही मतदान कर सकते हैं।
कौन वोट कास्ट नहीं कर सकता
अब ये जान लेते हैं कि कौन वोट कास्ट नहीं कर सकता- भारत के संविधान के हिसाब से अगर आप 18 साल की आयु से कम हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके खिलाफ IPC की धारा 17 1 E और 17 1 F के तहत रिश्वत खोरी का मुकदमा दर्ज है तो भी आप अपना वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे, अब एक बड़ा कॉमन सवाल कई लोगों के मन में आया होगा कि क्या अगर अपराधिक मुकदमे हैं किसी के खिलाफ तो क्या वो वोट डाल सकता है या नहीं। इसका सीधा सा जवाब ये है कि डिपेंड करेगा कि ऐसा व्यक्ति वोटिंग के वक्त किसकी हिरासत में है। यानी अगर वो नयायिक हिरासत में है तो अपना वोट नहीं डाल सकता। हालांकि अगर पुलिस रिमांड में है तो संविधान के हिसाब से उसे वोट डालने का पूरा अधिकार है।
किन डॉक्यूमेंट से कर सकते है वोट
चलिए अब आपके अधिकारों को भी समझ लेते हैं- सभी वोटर्स को चुनाव में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। यानी वे जिसको वोट डालने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है उन्हें। भारतीय संविधान में धारा 19 के अंतर्गत नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट्स के चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी से लेकर उनकी फाइनेंनशियल इन्फॉर्मेशन और क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी जान सकता है। इसके अलावा जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं या वे लोग जो विकलांग हैं। वे अपने रीजन के चुनाव अधिकारी की मदद से मतदान कर चुनावी प्रोसीजर का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर में जान लेते हैं वोटर आईडी के अलावा आप और कौन-कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स और आईडी के जरिए वोट डाल सकते हैं। वोटर 12 ऑप्शनल फोटो वाले डॉक्यूमेंट की मदद से वोटिंग कर सकता है। इनमें है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, फोटो पेस्टेड पेंशन कार्ड, गर्वनमेंट सर्विस कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ इंसुरेंश कार्ड, ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड इन्हें भी दिखाकर वोटर वोट डाल सकते हैं।