Arvind Kejriwal bail : अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

शराब नीति केस में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Arvind Kejriwal bail : अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Arvind Kejriwal bail : शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे।

फैसला लिखने के लिए समय चाहिए

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर सुनवाई  करते हुए कोर्ट ने कहा, मुझे फैसला लिखने के लिए समय चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई। मोहर्रम के मौके पर अदालतों में छुट्टी थी, ऐसे में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा (Justice Neena Bansal Krishna) की बेंच ने मामले में सुनवाई की। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Advocate Abhishek Manu Singhvi) ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।

केजरीवाल की रिहाई जानबूझकर रोकी जा रही

सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने आगे कहा कि जब लगा कि ईडी वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता तो सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। यह पीएमएलए का मामला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। अब उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह सारा प्रपंच सिर्फ सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे रखने के मकसद से किया गया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।”

केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं,आतंकवादी नहीं

उन्होंने कहा, “इसी मामले में सीबीआई (CBI) ने दो एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन जारी किया गया। 16 अप्रैल को उनसे इस मामले में कई घंटे पूछताछ हुई, लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया। ध्यान देने वाली बात है कि 21 मार्च 2023 से पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ एक साल तक कुछ नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी। इसके बाद उन्हें दो जून को वापस तिहाड़ भेज दिया गया।”

केजरीवाल को गिरफ्तार की वजह नहीं बता पाई CBI

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, “अभी तक सीबीआई यह नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है? यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। केजरीवाल देश के सम्मानित राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।” बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी बार-बार यही राग अलाप रही है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं।

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