UP Hotel Rules : होटल बनाने के लिए यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या हैं होटल बनाने के नए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में होटल निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब छोटे होटल खोलना और आसान होगा। आवास विभाग ने इसके लिए नियमों में थोड़ा ढील दी है। जिसके तहत अब 6 से 20 कमरों के होटल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता खत्म हो गई है।
UP Hotel Rules: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने यूपी में होटल निर्माण के लिए नई गाइडलाइन (Hotel Construction Rules) जारी कर दी है। अब छोटे होटल खोलना और आसान होगा। आवास विभाग (UP HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD) ने इसके लिए नियमों में थोड़ा ढील दी है। जिसके तहत अब 6 से 20 कमरों के होटल (Hotel iN Lucknow) के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता खत्म हो गई है। हालांकि आवासीय इलाके में सड़क की चौड़ाई 9 मीटर और कॉमर्शियल इलाके में चौड़ाई 12 मीटर तक तय की गई है।
20 कमरों के लिए (UP Hotel Rules) 500 वर्ग मीटर जमीन काफी
नए नियमों (UP Hotel New Rules) के मुताबिक अब 20 कमरों से अधिक का होटल के निर्माण (New Rules for UP Hotel Construction) के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर जमीन की ही आवश्यकता होगी। पहले कम से कम एक हजार वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य था। ऐसे में इस नियम को भी शिथिल किया गया है। वहीं अगर 20 कमरे से ज्यादा का होटल बनाना है तो उसके लिए न्यूनतम 500 वर्गमीटर जगह होना अनिवार्य होगा।
आवासीय क्षेत्र में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे होटल
नियोजित रूप से विकसित कॉलोनियों (Approved Colony inUP) में आवासीय भूखंडों (Residential Plots in UP) पर होटल का निर्माण नहीं अवैध माना जाएगा। आवासीय क्षेत्र में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ऐसे होटल बनाए जा सकेंगे। गैर आवासीय क्षेत्रों (Commercial Land in UP) में सभी तरह के होटल बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होना जरूरी है। अलावा प्रदेश सरकार ने भवन की ऊंचाई को लेकर भी ढील दी है।
15 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था होनी जरूरी
गैर आवासीय क्षेत्र में सभी तरह के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी। 15 मीटर ऊंचाई तक के होटल भवनों के सामने पांच मीटर, पीछे तीन मीटर और दोनों पाश्र्व में तीन-तीन मीटर सेट बैक होगा। प्रति सौ वर्गमीटर निर्मित तल क्षेत्रफल पर 15 गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही 1000 हजार वर्ग मीटर निर्माण पर कार पार्किंग स्थल छोड़ना जरूरी होगा। अनुमन्य भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) के अंतर्गत भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.