NEET UG result: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, NTA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया है।

NEET UG result: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, NTA से मांगा जवाब

NEET UG result: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 (NEET UG 2024) परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया है। ये याचिका नीट की परीक्षा देने वाली शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इस याचिका में ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर  नीट के गलत क्‍वेश्‍चन पेपर्स बंटने पर हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द करने के साथ मामले की एसआईटी जांच (SIT investigation) कराने की मांग की गई थी।

दो जजों की वेकेशन बेंच ने की मामले की सुनवाई

जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Ahsanuddin Amanullah) की वेकेशन बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) से कहा की नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 

नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है और हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि आपको याचिका पर जवाब देने के लिए कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।

8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई 

इस दौरान एनटीए के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई होनी है। इस पर अदालत ने कहा कि अब हम भी इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।

रिजल्ट पर रोक और दोबारा परीक्षा कराने की मांग

इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उसने एनटीए और अन्य को नोटिस जारी किया था। परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा की गहन और जल्द जांच करने का निर्देश देने और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि इस साल 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 23 लाख छात्र शामिल हुए थे।