Arvind Kejriwal News: अरविन्द केजरीवाल हुए गिरफ्तार, अब जेल से चलाएंगे सरकार? जानिये क्या कहते है नियम

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली सरकार का क्या होगा, किस तरह से दिल्ली की सरकार चलेगी, केजरीवाल क्या झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा देकर अपनी जगह किसी दूसरे को सत्ता की कमान सौंपेंगे या फिर अपने पद पर बनेंगे रहेंगे और जेल से ही रहते हुए सरकार चलाएंगे?

Arvind Kejriwal News: अरविन्द केजरीवाल हुए गिरफ्तार, अब जेल से चलाएंगे सरकार? जानिये क्या कहते है नियम

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली सरकार का क्या होगा, किस तरह से दिल्ली की सरकार चलेगी, केजरीवाल क्या झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा देकर अपनी जगह किसी दूसरे को सत्ता की कमान सौंपेंगे या फिर अपने पद पर बनेंगे रहेंगे और जेल से ही रहते हुए सरकार चलाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तय किया गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने कहा कि केजरीवाल सरकार चलती रहेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लंबे समय से लटकी हुई थी, लेकिन गुरुवार को जब दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली, तभी तय हो गया था कि किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. 

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का नहीं है नियम 

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है....देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो....भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है.... कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है....इस हिसाब से सीएम केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं होनी है....आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे. 

जेल में रहकर किसी सीएम-पीएम ने नहीं चलाई है सरकार  

देश में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आता, जबकि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो....केजरीवाल से पहले भी कई मुख्यमंत्री अलग-अलग मामले में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था....हाल ही झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री के कंधों पर कई काम होते हैं. कैबिनेट की बैठक से लेकर अलग-अलग विभागों की काम काज को देखने के साथ सरकार फाइलें मंगवाने या आदेश देने का काम होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करनी होती है. जेल में रहते हुए यह सारी चीजें संभव नहीं है....जेल नियमावली में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान नहीं। 

क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है

भारतीय संविधान के मुताबिक  देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल समाप्त होने तक दीवानी व आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है. प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ये छूट नहीं मिलती है... संविधान के अनुच्छेद-361 के मुताबिक, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों को निभाने के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. वहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को यह कानूनी छूट हासिल नहीं है. लिहाजा किसी मामले में आरोपी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री और मुख्‍यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि, कानून कहता है कि किसी मुख्यमंत्री को तभी पद से हटाया जा सकता है, जब उसे मामले में दोषी ठहराया गया हो.