Bijnor News: बिजनौर में मौसा ने की 23 वर्षीय युवती की हत्या, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 23 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के सौतेले मौसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सचिन शर्मा के रूप में हुई है। घटना बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र की है।

Bijnor News: बिजनौर में मौसा ने की 23 वर्षीय युवती की हत्या, गिरफ्तार

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 23 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के सौतेले मौसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सचिन शर्मा के रूप में हुई है। घटना बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने यह जानकारी दी।नजीबाबाद थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि 18 मार्च को एक अज्ञात युवती की हत्या के संबंध में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां 23 वर्षीय युवती का शव खाली पड़े प्लॉट में मिला। जांच से मृतका की पहचान 23 वर्षीय वैशाली के रूप में हुई।

सचिन शर्मा के रूप में हुई आरोपी की पहचान

एसएचओ ने कहा, “जांच के दौरान, पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और एक व्यक्ति की पहचान की। विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध की पहचान सचिन शर्मा के रूप में की।" एसएचओ ने कहा, “टीम ने आरोपी व्यक्ति का पता लगाने के लिए काम किया, कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और क्षेत्र में गोपनीय मुखबिरों की मदद ली। इसके बाद, आरोपी की गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। अधिकारी ने बताया, “तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के संयोजन के माध्यम से, पुलिस ने आरोपी को छापेमारी के दौरान पकड़ लिया।"

शव को खाली प्लॉट में फेंका 

एसएचओ ने कहा कि आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी सचिन ने पूछताछ मे पुलिस को बताया कि वह मृतका का सौतेला मौसा है, उसके साथ उसकी मित्रता थी। मृतका उसके साथ हरिद्वार रहने की जिद कर रही थी। बार-बार समझाने पर वो नहीं मान रही थी। पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दे रही थी।

उसने कहा, कि इसके बाद उसने युवती से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची। घटना के दिन 14 मार्च की रात वह युवती को अपने साथ मालन नदी के पास सुनसान जगह पर लेकर आया और उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।