Afzal Ansari case : अफजाल अंसारी मामले में अलगी सुनवाई 27 मई को होगी, 30 जून तक आएगा फैला
गुरुवार को मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
Afzal Ansari case : गुरुवार को मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। गैंगस्ट मामले में गाजीपुर एपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अफजाल की सजा बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
जस्टिस संजय कुमार सिंह बेंच कर रही है याचिकाओं पर सुनवाई
बतादें कि इस मामले में 21 और 22 मई को सुनवाई चली थी। जिसमें अफजाल के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सजा खत्म करने की मांग रखी थी। अफजाल के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोर्ट से सजा रद करने की अपील की। राज्य सरकार के वलीक ने इसका विरोध किया। उन्होंने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं।
एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हुई थी
बता दें कि बीते साल अफजाल अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हुई थी और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील किया जहां से उनको जमानत तो मिली पर सजा से राहत नहीं मिली।
अफजाल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
अफजाल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। अफजाल की सजा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यदि इस बीच अफजाल अंसारी की सजा हाईकोर्ट से बहाल हो जाती है तो अफजाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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