Afzal Ansari: अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, 4 साल की सजा रद्द करने की मांग

मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से सुनाई गई 4 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।

Afzal Ansari: अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, 4 साल की सजा रद्द करने की मांग

Afzal Ansari: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी (Mukhtar Ansari) के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP-MLA Court) की सुनाई गई 4 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अफजाल की अपील में सजा रद्द करने की मांग की गई है। 

21 मई को भी हुई थी मामले की सुनवाई

वहीं, इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही है मंगलवार 21 मई को भी मामले की सुनवाई हुई थी। करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी के वकीलों ने हाइकोर्ट में अपना पक्ष रखा और सजा खत्म करने की मांग की। हालांकि, राज्य सरकार के वकीलों ने इसका विरोध किया। सरकार के वकीलों ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग की। 

गाजीपुर में 1 जून को है मतदान

दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर यह मामला ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले से ही यह तय होगा कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं। अफजाल अंसारी (Mukhtar Ansari) के लिए राहत की बात यह है कि उनके संसदीय क्षेत्र गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान है। 

MP-MLA Court ने 2023 में सुनाई थी सजा

बता दें कि भाजपा सांसद कृष्णानंद राय (BJP MP Krishnanand Rai) की 2005 में हत्या कर दी गई। इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (gangster act) का केस दर्ज किया गया है। इस केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP-MLA Court) ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के दिये थे आदेश

वहीं, गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP-MLA Court) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। 24 जुलाई, 2023 को हाईकोर्ट ने पांच बार के विधायक और दो बार के सांसद अफजाल जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कर दिया था। जिसके कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके साथ ही वे भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए। क्योंकि दो साल से ज्यादा सजा मिलने पर वे चुनाव नहीं लड़ सकते है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। जिससे उनकी सांसदी बहाल हो गई और वे अब लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अफजाल अंसारी की अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया था। वहीं, राज्य सरकार ने भी सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की है।

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