Afzal Ansari News: मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को SC से मिली राहत, सजा और दोष सिद्धि पर लगी रोक
फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा कि आज मुझे सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है और मुझे भी न्याय मिला।
Afzal Ansari News: आज गुरुवार 13 दिसंबर को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) का फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा कि आज मुझे सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है और मुझे भी न्याय मिला। इसी के साथ अफजाल ने कहा कि अब मैं सांसद के रूप में कार्य कर सकता हूं और आगे चुनाव भी लड़ सकता हूं। मैं कोर्ट के न्याय से संतुष्ट हूं।
सांसद सदस्यता होगी बहाल
बता दें कि अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी संसद सदस्यता (Membership of Parliament) भी बहाल हो जाएगी। जिसके बाद गाजीपुर से बसपा सांसद मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि फिलहाल वो संसद में न वोट डाल पाएंगे और न ही भत्ता ले पाएंगे।
हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
बता दें कि MP/MLA कोर्ट के 4 साल की सजा के फैसले के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि जब हत्या के केस में मुझे बरी किया जा चुका है तो फिर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। इसके बाद अफजाल गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हालांकि वहां राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सांसद सदस्यता हुई थी रद्द
बता दें कि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA (Ghgazipur MP/MLA Court) कोर्ट से 4 साल की सजा मिलने के बाद 1 मई 2023 को गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का 30 जून, 2024 तक निपटारा करने का निर्देश दिया है।