Rbi rules for customer: घर में है अगर कटे- फटे नोट तो जल्द करे ये काम !
Rbi rules for customer: कई बार हमारी लापरवाही की वजह से नोट फट जाते है औऱ कई बार छोटे बच्चे फाड़ देते है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आदेश के अनुसार अपनी कटी फटी नोटों को किसी भी बैंक से बदल सकते है।
Rbi rules for customer: हर घर में कटे- फटे नोट (mutilated notes) जरूर होते है। कई बार वो हमारी लापरवाही की वजह से फट जाते है औऱ कई बार छोटे बच्चे फाड़ देते है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम जल्दबाजी में नोट ले लेते है और बाद में ध्यान देते है कि नोट तो फटी हुई है। ऐसे में वो नोट खराब होने के अलावा कोई रास्ता नही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आदेश के अनुसार अपनी कटी फटी नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते है।
क्या है प्रावधान
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नियमों के अनुसार अगर आपको पास 2000 की कटी – फटी नोट है तो आप उसे बैंक में जाकर बदलवा सकते है। अगर बैंक में कोई भी व्यक्ति आपके नोट बदलने से मना करे तो आप उसकी शिकायत बैंक के मैनेजर से कर सकते है।
सिक्योरिटी साइन
किसी भी नोट को बदलने के लिए कुछ जरूरी नियम है जो कि सिक्योरिटी के साइन (security sign) के रूप में देखे जाते है जैसे कि सीरियल नंबर(serial number on 100 rupee), गांधी जी का वाटरमार्क/ फोटो , गवर्नर के हस्ताक्षर (Governor's signature) आदि, अगर ये नोट में दिखते होंगे तो ही बैंक नोट बदल सकते है।
आपको बता दे कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर (Reserve Bank circular) के अनुसार, कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए भी एक समय सीमा होती है। एक बार में अधिकतम 20 नोट ही बदले जा सकते है, जिनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई भी नोट, बुरी तरह जल चुके है या कटे-फटे है तो उन्हे बैंक में नहीं बदला जा सकता है, हालांकि आरबीआई के इश्यू ऑफिस (RBI issue office) में उन नोटों को जमा करा सकते है।
कितना मिलेगा रिफंड
कटे फटे नोटों को बदलने पर रिफंड तो मिलता है लेकिन उसके कितने पैसे मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा हुआ है। अगर 2000 रुपये के नोट (2000 rupee notes) का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होता है तो ही उसकी पूरी कीमत मिलेगी साथ ही 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रमक दी जाएगी. इसी तरह 200 रुपये के नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित होने पर ही उसका पूरा पैसा मिलेगा, वहीं 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिलेगा।