Azam Khan: जन्म प्रमाण पत्र मामले में आया फैसला, आजम खान एंड फैमिली दोषी करार, 7 साल की हुई सजा
सामाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
Azam Khan: सामाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है और साथ ही सभी दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है।
बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
ये भी पढ़ें- आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आएगा फैसला
बीजेपी विधायक ने कहा सत्य की जीत
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि मुझे यह मुक़दमा लड़ते हुए लगभग 6 साल हो गए थे, आज़म खान ने इस पूरे मुकदमें में अपने बचाव के कोई सबूत नहीं दिए बल्कि इस मुकदमे को कैसे टाला जाए वहां दिमाग लगाया। भाजपा विधायक ने कहा कि सत्य में देर हो सकती है लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है।
सीधे कोर्ट परिसर से जाएंगे जेल
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों के जमानत पत्र जब्त कर लिए गए और सभी को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि अभी तक यह तीनों इस मामले में जमानत पर थे और आज फैसला आने के बाद सभी को कोर्ट परिसर से ही कस्टडी में ले लिया गया है।
दो जन्म प्रमाण पत्र का है मामला
दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है तो दूसरा चुनाव लड़ने के समय लखनऊ से बनवाया गया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है। जबकि, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है।