Budjet 2024 Income Tax: केंद्र सरकार ने बजट में आम आदमी को दी बड़ी राहत, इनकम टैक्स में हुई कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है।

Budjet 2024 Income Tax: केंद्र सरकार ने बजट में आम आदमी को दी बड़ी राहत, इनकम टैक्स में हुई कटौती

Budjet 2024 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स (personal income tax) की दरों में कटौती की है। 

नई टैक्स रिजीम में थोड़ा बदलाव

अब, नई टैक्स रिजीम (new tax regime) के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

नौकरीपेशा लोगों की 17,500 रुपये की बचत 

टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था। टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। 

पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है।