Two Thousand Note: दो हजार के नोट बदलने के जान लें ये नए नियम, नहीं तो होगा भारी नुकसान
Two Thousand Note: केंद्रीय बैंकों से नोट जमा करने और बदलने की अवधि को सात अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
Two Thousand Note: खबर काम की में आपको बताएंगे दो हजार के नोट के बंद होने के नियमों के बारे में....तो अगर आपके पास भी दो हजार के नोट कैश के रूप में मौजूद हैं...और अब तक आपने उन्हें बैंक में जमा नहीं कराया है ये तो खबर आपके काम की है।
दो हजार रुपए के नोटों को सरकार ने इस साल चलन से बाहर करने का फैसला लिया था....इस दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि 30 सितंबर 2023 तक बैंक से दो हजार रुपए बदले जा सकते हैं, लेकिन समीक्षा के बाद अब केंद्रीय बैंकों से नोट जमा करने और बदलने की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 के नोट इसके बाद भी लीगल रहेंगे।
बैंक के डाटा के मुताबिक 19 मई 2023 तक दो हजार रुपए के मूल्य के कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मार्केट में सर्कुलेशन पर थे. इनमें 3.42 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आ गए हैं...वहीं 29 सितंबर 2023 तक केवल 0.14 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है। RBI के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद बैंकों की शाखाओं में दो हजार रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज होने बंद हो जाएंगे।
अब आपको बताते हैं कि अपने दो हजार के नोट को आप किस तरह बैकों में जमा और एक्चेंज कर सकते हैं...और इसके क्या नियम हैं।
आरबीआई के मुताबिक दो हजार रुपए के बैंक नोट लीगल टेंडर मनी यानी वैध रहेंगे। 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस मुंबई में दो हजार रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज करने की सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी।
आरबीआई ने पब्लिक से अपील की है कि वह बिना किसी देरी के बैंक में दो हजार रुपए के नोट जमा या फिर एक्सचेंज करा लें।
एक बार में आप दो हजार के दस नोट ही बदल सकते हैं।
2000 का नोट बदलने के लिए ना किसी आईडी की जरूरत नहीं होगी औऱ ना ही कोई फार्म भरना होगा।
आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर दो हजार के नोट बदल सकते हैं।
आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।
नोट बदलने के लिए आपको बैंक को शुल्क नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
ये फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।
रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।