Bulldozer action in Bahraich: बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- आदेश का उल्लंघन करने वाले अलर्ट रहें

बहराइच हिंसा के आरोपी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है। उन्होंने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है।

Bulldozer action in Bahraich: बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- आदेश का उल्लंघन करने वाले अलर्ट रहें

Bulldozer action in Bahraich: बहराइच हिंसा (bahraich violence) के आरोपी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन (bulldozer action) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए है। उन्होंने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह (Senior Advocate C.U. Singh) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 13 अक्टूबर को एक यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद यह घटना हुई।

बुलडोजर एक्शन के नोटिस पर दाखिल की याचिका

योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तीन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनके घरों को तीन दिनों के अंदर गिराने का नोटिस मिला है। आवेदकों के पिता और भाई पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके है। सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह (Senior Advocate C.U. Singh) ने इसे शीर्ष अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने तीन दिनों के अंदर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले पर तत्काल सुनवाई की कोशिश कर रहे थे।

जस्टिस गवई ने पूछे कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई (Supreme Court Justice Gavai) ने पूछा- ‘क्या यह मामला हाईकोर्ट में है?’ और कहा कि आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है। लेकिन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। वहीं सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया है।

मामले की सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक

वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट के सामने दलील पेश दी कि उनके मुवक्किलों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है और दूसरा घर 70 साल पुराना है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, घर सड़क से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई कल (बुधवार को) और तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल यानी बुधवार तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने भी लगाई रोग

इससे पहले 20 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन (bulldozer action) पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में भी इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि बहराइच हिंसा (bahraich violence) के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department) की ओर से जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था। उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर (बुधवार) की सुनवाई के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी।