NEET UG case: नीट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा
नीट यूजी केस में सीजेआई की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का आदेश नहीं दे सकते हैं।
NEET UG case: नीट यूजी केस (NEET UG case) में सीजेआई (CJI) की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का आदेश नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई जांच (CBI investigation) के बाद केस की पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन उससे पहले हम किसी भी हाल में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक (paper leak) पटना (Patna) और हजारीबाग (Hazaribagh) तक सीमित नहीं है।
दोषी छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि, फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदाग छात्रों से अलग कर सकते हैं। यदि सीबीआई जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यदि कोई छात्र इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे नीट में प्रवेश नहीं मिलेगा।
हमने सवाल की जांच कराई- कोर्ट
इससे पहले सीजेआई ने कहा कि एनटीए की आंसर-की सही है। हमने एक्सपर्ट टीम से सवाल की जांच कराई है। उन्होंने बताया कि ऑप्शन 4 सही है और 2 गलत है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम स्टेबल नहीं होते है।
सीजेआई ने वकील मैथ्यूज पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा (Advocate Mathews Nedumpara) अपनी बात दलील देने उठे तो सीजेआई ने उन्हें एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा (Advocate Narendra Hooda) के बाद बोलने को कहा। इस पर वकील मैथ्यूज गैलरी में आ गए। जिससे सीजेआई नाराज हो गए। सीजेआई ने कहा कि आप इस तरह उठकर गैलरी में नहीं जा सकते। कोई सिक्योरिटी को बुलाओ। इस पर वकील मैथ्यूज कोर्ट रूम से बाहर चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद वह कोर्ट रूप में लौट आए और सीजेआई से माफी मांगी। बता दें कि याचिककर्ताओं की तरफ से वकील नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्पारा पैरवी कर रहे हैं, जबकि एनटी की ओर से सोलिस्टर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं।