Lok Sabha Election 2024 : खड़गे से मिले आप नेता संजय सिंह, 'इंडिया' ब्लॉक के लिए आम घोषणापत्र पर चर्चा
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 20 मिनट से अधिक बैठक की। चर्चा मुख्य रूप से 'इंडिया' ब्लॉक के भीतर एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने पर केंद्रित थी, जिसे सत्ता में आने पर दोनों पार्टियां लागू करने पर सहमत हैं।
Lok Sabha Election 2024 : रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 20 मिनट से अधिक बैठक की। चर्चा मुख्य रूप से 'इंडिया' ब्लॉक के भीतर एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने पर केंद्रित थी, जिसे सत्ता में आने पर दोनों पार्टियां लागू करने पर सहमत हैं।
कांग्रेस और आप की बैठक
खड़गे के आवास पर बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने बताया, "हमने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कैसे 'इंडिया' ब्लॉक के भीतर सभी दल एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित किया और संविधान की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।"
इंडिया ब्लॉक के नेता एक साथ
बैठक में एक साझा घोषणापत्र के विकास पर भी चर्चा हुई, जिसमें संजय सिंह ने जल्द ही निर्णय लेने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, "हम अपने साझा दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, 'इंडिया' ब्लॉक के भीतर नेताओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"
भाजापा के घेषणा पत्र पर संजय सिंह ने किया सवाल
भाजपा के रविवार को जारी घोषणापत्र पर टिप्पणी करते हुए सिंह ने कहा, “आपके पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। आपने 10 साल में क्या हासिल किया? घोषणापत्र सिर्फ वादों के बारे में नहीं होना चाहिए... लोग घोषणापत्र पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या लोगों को 20 करोड़ नौकरियां मिलीं? क्या किसानों को एमएसपी मिला? क्या मुद्रास्फीति में गिरावट आई?”
2 अप्रैल को संजय सिंह जेल से हुए थे रिहा
सिंह को 2 अप्रैल को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक नेता लंबित मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी या भाषण नहीं देंगे।