Arvind Kejriwal: केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री, SC में कल होगी सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से आज फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के फैसले को हम रद्द करते हैं।
ED को बहस के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से गलत है। जो यह दर्शाता है कि कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत को ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को दी थी जमानत
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून की शाम को केजरीवाल को बेल दी थी। वहीं 21 जून को ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। वहीं, अब कल 26 जून को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को होगी सुनवाई
दरअसल, केजरीवाल ने जमातन पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए फैसला आने से पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखना असमान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी वक्त सुनाया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को 26 जून तक के लिए टाल दिया। वहीं, आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी।