Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को आज राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया।

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Matters) से जुड़े सीबीआई (CBI) केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई (CBI) ने अरविंद केजरीवाल को आज राउंज एवेन्यू कोर्ट (Raunj Avenue Court) में पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट (Supplementary charge sheet) पर भी संज्ञान लिया। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी किया।

कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया समन 

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), दुर्गेश पाठक, आशीष माथुर, विनोद चौहान, सरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। जिस पर सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है।

मामले में पिछली सुनवाई 27 अगस्त को हुई थी, तब कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब केजरीवाल तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी (judicial custody) की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक सप्ताह तक ही हिरासत बढ़ाई थी।

सीबीआई ने केजरीवाल को बताया साजिशकर्ता 

सीबीआई ने 30 जुलाई को कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी का आरोप है कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली थी। 

26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था

बता दें कि शराब नीति केस (liquor policy case) में केजरीवाल के खिलाफ ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वह जेल में बंद हैं। सीबीआी ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

केस में अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई 

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। तब सीएम अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे थे। वहीं सीबीआई (CBI) केस में उनकी जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी।