Halal Certified Product: अयोध्या में हलाल प्रमाणित उत्पाद सील, जाानें क्या है हलाल सर्टिफिकेट
त्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिसके बाद आज अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एंव औषधि विभाग की ओर से कई जगहों पर छापेमारी कर के हलाल प्रमाणित चीजों को सील किया गया है।
Halal Certified Product: उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिसके बाद आज अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एंव औषधि विभाग की ओर से कई जगहों पर छापेमारी कर के हलाल प्रमाणित चीजों को सील किया गया है। हलाल प्रमाणन प्रतिबंध को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहीत किये गये।
ये भी पढ़ें- Giriraj Singh: यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर कार्रवाई, गिरिराज सिंह ने सीएम योगी को किया धन्यवाद
अयोध्या के सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तत्व ब्रांड की रागी व वी-प्योर ब्रांड की धनिया, लौंग, अजवाइन, सौंप, बड़ी इलायची को लेकर कार्रवाई की गई है। जिसमें बड़ी मात्रा में सामान को सील किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 22 दुकानों का निरीक्षण किया गया।
क्या है हलाल सर्टिफिकेट
भारत में पहली बार 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई। आम तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन-मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। यानी तमाम सौ फीसदी शाकाहारी प्रॉडक्टस के लिए भी ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ लिया जा सकता है। ऐसे प्रोडकट्स जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम लोग हलाल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडेक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है।
हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है
कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता, खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। एक कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है।
हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए देश में कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं
यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बताया कि "हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। उनके मुताबिक, हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है। लेकिन पिछले दिनों इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पिपरमिंट तेल, खाद्य तेलों, रवा और बेकरी उत्पादों पर भी होने लगा है। कुछ देशों में हलाला की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है। लेकिन, देश में ऐसे प्रमाण पत्र का प्रयोग अवैध है।"
हलाल और हराम में अंतर
हलाल और हराम एक अरबी शब्द है। हलाल का अर्थ वैध होता है और हराम का अर्थ अवैध होता है। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाजत नहीं दी गई है उसे हराम कहा गया है। और जिनको करने की इजाजत है उसे हलाल कहा गया। इसमें जिन जानवरों के मांस को खाना वैध माना जाता है उसे हलाल की श्रेणी में रखा गया है। जिनको खाने के लिए मनाही है उसे हराम कहा गया है।