Love Jihad News: यूपी सरकार का एंटी लव जिहाद एक्शन, अब उम्रकैद की काटनी होगी सजा

योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पेश किया है। जिसमें दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। इसका नाम है यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। 

Love Jihad News: यूपी सरकार का एंटी लव जिहाद एक्शन, अब उम्रकैद की काटनी होगी सजा

Love Jihad News: नवंबर का महीना साल 2022 ...टीवी पर एक खबर फ्लैश होती है  जिसमें बताया जाता है कि कैसे आफताब नाम के लड़के ने श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये न ही कोई पहला मामला था, न ही आखिरी, इसके बाद तमाम नाम सामने आए। कभी साक्षी-साहिल की खबर आई तो कभी समीर बनकर आए साहिल की... कभी सलीम, शकील, तनवीर की और आसिफ की भी ... सबकी कहानी में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी, वो थी अपनी असली पहचान छुपाकर, हिंदु लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगना, इनमें से तमाम जेल में अपनी करनी की सजा काट रहे हैं तो किसी का मामला अभी भी कोर्ट में है। अब सीधे बढ़ते हैं इन मामलों से सहपक लेकर कानून लाने वाले UP की ओर आज हम लव जिहाद पर बात करेंगे औऱ ये बात इसलिए औऱ भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर से लव जिहाद पर सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पेश किया है। जिसमें दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। इसका नाम है यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। 

"लव जिहाद" पर सरकार सख्त 

•    योगी कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को लव जिहाद को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दी 
•    जिसपर 28 नवंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी .
•    29 जुलाई 2024 को कानून को और सख्त करने के लिए सदन में नया बिल पेश किया गया है.
•    कानून का नाम - यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 है. 
•    बिल में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया है.

पुराने कानून में क्या है- 

•    लव जिहाद के लिए एक से 10 साल तक की सजा, 50 हजार रुपए तक जुर्माना
•    उत्तर प्रदेश में विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी 
•    गलत जानकारी, गैर-कानूनी, बलपूर्वक, लालच या अन्य कथित धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन गैर-जमानती 
•    सामूहिक धर्म परिवर्तन  में शामिल सामाजिक संगठन का पंजीकरण रद्द करना 
•    जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपए जुर्माना, 1-5 साल की जेल की सजा 
•    पीड़िता दलित है तो 25 हजार रुपए के जुर्माना के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान

नए कानून में क्या है

•    नए कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानती, केस सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा.
•    लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव है.
•    लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है. 
•    शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा, सिर्फ झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.
•    बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन पर 3 से 10  साल की सजा, 25 हजार जुर्माना 
•    सामूहिक धर्मपरिवर्तन कराने पर 7-14 साल तक जेल, जुर्माना अधिकतम एक लाख रुपया 
•    नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति की पीड़िता के साथ अपराध पर 5 से 14 साल तक सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना 
•    विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग लेने पर  7-14 साल तक की सजा, 10 लाख रुपये जुर्माना 
•    दिव्यांग, मानसिक रोगी को फुसला कर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक जेल, 1 लाख जुर्माना 
•    नाबालिग या महिला की तस्करी पर आजीवन कारावास तक की सजा, जुर्माने की राशि अदालत तय करेगी