Maliwal assault case: मारपीट केस में बिभव की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सुनवाई के दौरान रो पड़ी मालीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं।

Maliwal assault case: मारपीट केस में बिभव की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सुनवाई के दौरान रो पड़ी मालीवाल

Maliwal assault case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार (PA Bibhav Kumar) की जमानत याचिका पर सोमवार को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court)  में सुनवाई हुई। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में पुलिस हिरासत में बिभव कुमार ने 25 मई को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल (AAP MP Swati Maliwal) भी कोर्ट में मौजूद रहीं।

मालीवाल ने पूरी प्लानिंग के साथ दर्ज कराई FIR

बिभव के वकील हरिहरन (Advocate Hariharan)  ने कोर्ट के सामने कई दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सेंसेटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले है तो, गैर इरादतन हत्या का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव कुमार का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। उनके शरीर पर जो चोटें मिलीं हैं वो खुद से पहुंचाई जा सकती हैं। सुनवाई के दौरान बिभव के वकील ने यह भी कहा कि इतिहास में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। उन्होंने आगे कहा कि मालीवाल ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग के साथ 3 दिन के बाद दर्ज कराई है। 

न्यूज रूम में रो पड़ी स्वाती मालीवाल

वहीं, अपने खिलाफ बिभव के वकील की दलीलें सुनकर स्वाति मालीवाल जज के सामने रोने लगी। स्वाति ने अदालत को बताया कि बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं हैं, वह आप मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को इस्तेमाल करता है।

जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें सुनने के बाद बिभव कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिभव के वकील ने कोर्ट से कहा कि केवल जमानत मांगी है। उन्हें बरी करने की अपील नहीं की। बिभव के वकील ने कोर्ट में आगे कहा कि मुख्यमंत्री आवास में लगे सीसीटीवी पहले ही बरामद कर लिये गये है, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में बिभव पहले दिन से ही पुलिस जांच के लिए मौजूद रहे हैं। हम केवल बिभव की जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है।

मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा- मालीवाल 

सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर बिभव को जमानत मिल गई तो, मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि, मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुझे बीजेपी का एजेंट कहा। मालीवाल ने आप नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि, उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। बिभव कुमार को आप पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए थे। यदि बिभव कुमार को जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा होगा।