Arvind Kejriwal Supreme Court Update: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टाली,कहा- हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करें।
Arvind Kejriwal Supreme Court Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 26 जून तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करें।
ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया था जमानत का विरोध
अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी जेल में हैं। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में ED ने उनकी जमानत का विरोध कर रोक की मांग की थी। जिसके चलते 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी।
बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर दी थी जमानत
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस दौरान जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। जिसके चलते कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।
वहीं लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला है।
बता दें कि ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे कोर्ट में दलीलें रखी थीं। जिसके बाद बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी वकीलों से 24 जून यानी आज तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा गया था। फिलहाल हाईकोर्ट आज जमानत पर फैसला सुना सकता है।