Agra News: आगरा में चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर 6 प्रत्याशियों को नोटिस, 48 घंटे में दें जवाब
आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार चाहर समेत 6 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। इलेक्शन में नामांकन दाखिल करने से लेकर अब तक हुए खर्च का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।
Agra News: आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट (Fatehpur Sikri Lok Sabha seat) से बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार चाहर (BJP candidate Rajkumar Chahar) समेत 6 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर (returning officer) ने नोटिस जारी किया है। इलेक्शन में नामांकन दाखिल करने से लेकर अब तक हुए खर्च का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों को 48 घंटे का समय दिया है। उन्हें 48 घंटे यानी दो दिन में जवाब देना है। वहीं जवाब ना देने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा उनके वाहन समेत अन्य परमिशन भी निरस्त हो सकती हैं।
जिला कलेक्ट्रेट में 25 अप्रैल को किया गया पहला सत्यापन
दरअसल, लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में प्रत्याशियों के जरिए किए जा रहे खर्च का सत्यापन किया जा रहा है। पहला सत्यापन 25 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में किया गया। शासन की ओर से नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों को खर्च रजिस्टर पेश करने के लिए फोन और वॉट्सऐप पर सूचना भेजी थी। उन्हें खर्च रजिस्टर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचना था। लेकिन इस बीच उनकी ओर से खर्च की ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस जारी किए है।
चुनाव अधिकारी ने इन कैंडिडेट को जारी किए नोटिस
बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर, आगरा लोकसभा सीट से पीपल्ट पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के प्रत्याशी आराम सिंह, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार, आदर्श समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रपाल, निर्दलीय हसनूराम आंबेडकरी और महेंद्र सिंह शामिल हैं।
चुनाव पर खर्च की सीमा
बता दें कि चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। चुनाव पर खर्च की लिमिट 1994 में 1.50 लाख रुपए थी। जो 2014 तक 70 लाख पहुंच गई और 2024 के चुनाव में 95 लाख रुपए है।
वोटिंग से पहले दो बार होगा सत्यापन
आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हैं। इससे पहले 29 अप्रैल और 3 मई को भी प्रत्याशियों के चुनाव पर बनाए गए खर्च रजिस्टर का सत्यापन होगा। जो प्रत्याशी 48 घंटे में चुनाव अधिकारी के नोटिस का जवाब नहीं देंगे। उनके खिलाफ धारा 171(झ) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।