Abbas Ansari News: अवैध शस्त्र रखने के मामले में अब्बास अंसारी ने दाखिल पुनरीक्षण याचिका, नहीं मिली राहत

अब्बास अंसारी  कि ओर से अवैध शस्त्र रखने के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर लखनऊ के एमपी/ एमले कोर्ट के न्यायधीश ने खारिज कर दिया है।

Abbas Ansari News: अवैध शस्त्र रखने के मामले में अब्बास अंसारी ने दाखिल पुनरीक्षण याचिका, नहीं मिली राहत

Abbas Ansari News: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की ओर से अवैध शस्त्र रखने के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर लखनऊ के एमपी/ एमलए कोर्ट (Lucknow MP/MLA Court) के न्यायधीश ने खारिज कर दिया है। अंसारी ने दायर याचिका में बताया है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस समय एमपी/एमएलए कोर्ट नहीं था। इसी कारण उसका वाद न्यायालय में नहीं चलाया जाना चाहिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के फैसले का उदाहरण का जिक्र करते हुए याचिका खारिज कर दी।

20 जुलाई 2023 को निरस्त कर दी थी याचिका

बतादें मुकदमे की सुनवाई के दौरान अब्बास (Mau MLA Abbas Ansari) ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 जुलाई 2023 को निरस्त कर दिया गया था।

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शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र पर गलत पता लिखा

अभियोजन पक्ष के अनुसार महानगर थाने में 12 अक्टूबर 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें बताया कि अभियुक्त ने अपने शस्त्र आवेदन पत्र (Arms License Application Form) पर अपना पता लखनऊ के महानगर थाना (Mahanagar Police Station Lucknow) स्थित पेपर मिल कंपाउंड लिखाया साथ ही मूल निवास जनद गाजीपुर में बताया। इसके बाद दिल्ली में शस्त्र आवेदन पत्र पर गलत तथ्य पेश करते हुए अपना मूल पता गाजीपुर न बता कर लखनऊ बता दिया।

राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज है

अभियुक्त (अब्बास अंसारी) द्वारा खुद को राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज (national level shooter) बताते हुए अवैध रूप से आठ असलहे, बड़ी मात्रा में कारतूस खरीदे गए। इसके अतिरिक्त शस्त्र नियम के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त को अपना पता परिवर्तन की सूचना लाइसेंसिंग इकाई दिल्ली (Licensing Unit Delhi) तथा जिला मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए थी, जो नहीं दी ।