Mukhtar Ansari: हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की भड़काऊ बयानबाजी मामले में अग्रिम याचिका

Mukhtar Ansari: हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की भड़काऊ बयानबाजी मामले में अग्रिम याचिका

Mukhtar Ansari: 19 दिसंबर, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उमर अंसारी के भड़काऊ बयानबाजी के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दियाहै। बता दें कि उमर अंसारी के खिलाफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मंच से भड़काऊ बयान दिया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

अब्बास अंसारी के साथ उमर पर भी लगे थे आरोप 

दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान दिया था, इस मामले में साल 2022 में  मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अब्बास के भाई उमर को भी आरोपी बनाया गया था। उमर ने कोर्ट मे याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। 

उमर अंसारी ने दिया था ये भड़काऊ बयान

2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अंसारी ने कहा था कि '' राज्य में सरकार बनने के बाद शुरुआती 6 महीने में किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले हिसाब किताब होगा”। इस भाषण के बाद उमर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी । जिसके खिलाफ उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की याचिका खारिज कर दी और अग्रिम जमानत करने से इनकार कर दिया । कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि  जिस तरह से गंभीर आरोप है उनको देखते हुए उमर अंसारी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।