AIMIM Chief : शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी के फिलीस्तीन समर्थन में नारा लगाने के लिए राष्ट्रपति से शिकायत, सदस्यता खत्म करने की मांग
हैदराबाद से लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है।
AIMIM Chief: हैदराबाद से लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने सांसद के रूप शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द (Parliament Membership) करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनके पिता और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता (Supreme Court Advocate) हरि शंकर जैन ने यह शिकायत दर्ज कराई है।
A complaint has been filed before the President of India against Mr. Asaduddin Owaisi in terms of article 102 and 103 of the constitution of india by Mr. Hari Shankar Jain seeking his disqualification as member of parliament. @rashtrapatibhvn @adv_hsjain — Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) June 25, 2024
उन्होंने एक्स पर लिखा, "श्री हरि शंकर जैन (Supreme Court Advocate) ने श्री असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 102 (Article 102) और 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।"
अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत दायर की
अनुच्छेद 102 के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा - यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, या उसे अदालत द्वारा दिमागी रूप से अक्षम घोषित किया गया हो, या दिवालिया घोषित किया गया हो, या भारत का नागरिक न हो अथवा भारत के साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है, या उसे संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो। अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 102 के तहत कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह संबंधित सांसद की योग्यता पर फैसला लें। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श करना जरूरी है।
सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा- ओवैसी
विवाद बढ़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी (MP Asaduddin Owaisi) ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। ओवैसी ने कहा, उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। शपथ ग्रहण के दौरान हैदराबाद से AIMIM के सांसद ने ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाया।
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