Pmjjby policy: केवल 436 रुपय मे मिलेगा 2 लाख का बीमा, जानिए सरकार की इस स्कीम के बारे में।

Pmjjby policy: भारत सरकार के देश सभी नागरिकों के लिए एक स्कीम चला रही है, जिसके लिए एक छोटी सी रकम आपको अदा करनी होगी। भुगतान करने पर सरकार की बीमा पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं।

Pmjjby policy: केवल 436 रुपय मे मिलेगा 2 लाख का बीमा, जानिए सरकार की इस स्कीम के बारे में।

Pmjjby policy: सरकार भारत मे नागरिकों को आर्थिक और समाजिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती रहती है। इन्ही मे से एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना (Pmjjby) इस योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत होने पर नॉमिनी (Nominee) या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। 

यानी अगर किसी व्यक्ति की बीमारी या दुर्घटना में मौत होती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी (Nominee) या परिवार को बीमा के 2 लाख रुपए मिलेंगे

आज आपके मतलब हम आपको इस योजना से जुड़ी खास बातों को बताएंगे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pmjjby) एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) में पॉलिसी (Policy) लेने वाले की मौत के बाद ही लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी होल्डर (Policy Holder) समय पूरा होने के बाद ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।

436 रुपय मे मिलेगा प्रीमियम

इस बीम योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होती है। 

1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी (Pmjjby) किसी भी तारीख को खरीदी गई हो। पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा, इसमें रिस्क कवर स्कीम (Risk Cover Scheme) में नामांकन करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।

कैसे क्लेम करें इंश्योरेंस

अब इंश्योरेंस कैसे क्लेम करते हैं इसके बारे में भी जान लिजिए। नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट (Discharge receipt) के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं। नियम अनुसार दुर्घटना से 30 दिनों के अंदर क्लेम करना होता है।

यह स्कीम LIC के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है। कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइअप हैं।

अब आपको इस योजना से जुड़ी कुछ बातों को बता देते हैं।

  • 18 से 50 साल तक का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट (Bank account) का होना बेहद जरूरी है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए मेडिकल चेकअप की जरूरत नही होती है।
  • पॉलिसी की अवधि 1 जून से अगले साल 31 मई तक रहती है।
  • इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ही नॉमिनी (Nominee) या परिवार को बीमा के 2 लाख रूपए मिलेगें।