Uttar Pradesh News: 18 साल से कम है उम्र तो नहीं चला पाएंगे कार-स्कूटी, अभिभावकों को होगी 3 साल की जेल
उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक लगा दी गई है। यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी और कार नहीं चला सकेंगे और अगर कोई बच्चा ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक लगा दी गई है। यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी और कार नहीं चला सकेंगे और अगर कोई बच्चा ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इस नियम की जानकारी प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से सभी 75 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को पत्र लिखकर दी गई है।
शिक्षा निदेशक ने जारी किया पत्र
शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किए गए पत्र में लिखा है कि सड़कों पर 18 साल से कम उम्र के स्कूटी सवार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए इन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार ने 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया हैं कि स्कूलों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाए और वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी और सुझाव साझा किए जाएं।
रिपोर्ट में सामने आए आंकडे
बता दें कि KGMU व लोहिया संस्थान के जानकारों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वालों में 40% संख्या 18 साल के कम आयु वाले बच्चों की है। इसी के तहत यह नियम लाया जा रहा है जिसके चलते अगर माता-पिता ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने को दी तो उन्हें खुद इसका खामियाजा उठाना पडेगा।
25 साल के बाद ही बन पाएगा लाइसेंस
नियमों के अनुसार जो नाबालिग वाहन चलाते सड़क पर पकड़े गए तो ऐसे बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस 18 की जगह 25 साल के बाद ही बनेगा। स्कूल के लड़के और लड़कियां अधिकतर स्कूटी और अन्य वाहनों से स्कूल आते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए वे दुर्घटनाओं का भी शिकार बन जाते हैं साथ ही सड़क पर चल रहे निर्दोष राहगीरों को भी चोट पहुंचाते हैं।
प्रार्थना में दें नियम की जानकारी
इन नियमों के बारे में सभी को जानकारी देने के मकसद से सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों पर दो और चार पहिया वाहन संचालन पर लगी रोक की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्कूलों की तरफ से भी सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए जाएंगे।