Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली केस में SC का फैसला AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट चंडीगढ़ मेयर घोषित
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत को रद्द करते हुए AAP और कांग्रेस के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अफसर ने झूठ बोला है।
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत को रद्द करते हुए AAP और कांग्रेस के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अफसर ने झूठ बोला है। अपनी हरकत से उन्होंने मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया है। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला, जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलट खराब नहीं था।
दिल्ली सीएम ने कही ये बात
कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा- लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है। I.N.D.I.A की यह पहली जीत है। हम जीत को छीन कर लाए हैं। ये जीत बताती है कि एकता और अच्छी प्लानिंग से भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा ने फैसला चुराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनता के फैसले को सुरक्षित किया।
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CJI के ऑर्डर की ये 5 बातें
नियमों के मुताबिक, वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलट पेपर के दाहिनी ओर उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशान लगाना था, जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं।
जांच के बाद पता चला कि इन बैलट पेपर्स में AAP कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया।
पूरा मामला 8 बैलट पेपर्स का है, जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलट में AAP कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट का नाम नीचे था।
चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलट खराब नहीं था।
अपनी हरकत से उन्होंने (अनिल मसीह) मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला, जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं।