Rules of Invoice: जानिए, ट्रैफिक चालान के नियम और अपने अधिकार

Rules of Invoice: सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है

Rules of Invoice: जानिए, ट्रैफिक चालान के नियम और अपने अधिकार

Rules of Invoice: सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कई बार लोग ट्रैफिक पुलिस को सामने देखकर घबरा जाते हैंआप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये पुलिस यातायात व्यवस्था को दुरूस्त बनाए रखने के लिए मुस्तैद की गई है। एक तरफ कानून ट्रैफिक पुलिस को ताकत देता है। तो वहीं कानून आप लोगों के लिए के भी कुछ अधिकार देता है। 

ट्रैफिक चालान और नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले punishment के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोक ले या चालान करें तो उस वक्त आपके अधिकार क्या हैं। 

सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपको ट्रैफिक पुलिस रोकता है तो मांगे जाने पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान आपको कुछ और बातें है जिनपर ध्यान देना जरूरी होता है। आइए जानते हैं।

ट्रैफिक नियम और आपके अधिकार

अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया है लेकिन अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है तो आप उनसे ID दिखाने के लिए कह सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको 'ID' कार्ड दिखाने से मना करता है तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने documents उन्हें न दिखाएं। 

MOTOR VECHICLES ACT के अनुसार, एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपके ड्राइविंग लाइसेंस देखने की मांग कर सकता है। इसके लिए आपको अपना लाइसेंस उन्हें हैंडओवर करने के जरूरत नहीं है।

अगर आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो आपसे फाइन चार्ज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना जरूरी है, इनमें से अगर कुछ भी न तो पुलिस आपको दंडित नहीं कर सकती।  

अगर किन्हीं वजहों से आपका चालान कट जाता है तो अपनी चालान की रसीद लेना न भूलें, यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है तो आपको भी चालान अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बिना रसीद के कोई भी लेन-देन को कानून मान्यता नहीं देता है।

 चालान के समय यदि ट्रैफिक पुलिस आपके किसी भी document को जब्त करती है, तो उसकी भी रसीद आप मांग सकते हैं। बिना रसीद के कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किया जा सकता है। 

आपकी गाड़ी रोकते समय ट्रैफिक पुलिस बिना आपकी परमिशन के गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन से या आपके हाथों से चाबी ले लेते हैं,  MOTOR VECHICLES ACT के तहत ये बिल्कुल गलत है।

अगर किसी कारणवश आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी है और गाड़ी में कोई बैठा है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को 'Tow' (उठा) नहीं सकती है।

अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस किसी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस को अगले 24 घंटे के अंदर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होगा।

ट्रैफिक पुलिस अगर आपका harassment कर रही है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो पुलिस से बहस करने से बचें। उनका सहयोग करें। इस बात का आप ध्यान रखें कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यदि आपने अनजाने में कोई गलती की है- जैसे ड्राईविंग लाइसेंस भूल गए हैं या हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस को इसके बारे जरूर बताएं और आपकी बात सुनकर हो सकता है कि वो आपको ऐसे ही जाने दें।