Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया को मिली बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने ED-CBI को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया को मिली बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने ED-CBI को भेजा नोटिस

Manish Sisodia: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमित भी दी है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

भ्रष्टाचार मामले में दो याचिकाएं दाखिल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन (Acting Chief Justice Manmohan) और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) की पीठ में याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) के भ्रष्टाचार मामले में दो याचिकाएं दाखिल की हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को खारिज की थी याचिका

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी जमानत को लेकर सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें 11 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है और कार्यवाही में समय लग रहा है।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका का किया विरोध

वहीं, सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती है, जब तक यह साबित न हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है। साथ ही वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।