IIT-BHU Gang rape Case: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी के आईटी सेल के जुड़े हैं तीनों
आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. पुलिस कई दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी. रविवार को तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
IIT-BHU Gang rape Case: काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस (Kashi Hindu University campus) में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के तीनों आरोपियों की पहचान बृज एन्क्लेव कॉलोनी सुंदरपुर के कुणाल पांडेय, जिवधीपुर बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और बजरडीहा के सक्षम पटेल के रूप में हुई है। तीनों बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हैं।
बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं आरोपी
जानकारी के मिताबिक, कुणाल पांडेय बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक है और सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह-संयोजक हैं, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है।
हजारों छात्रों ने किया प्रदर्शन
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने शनिवार यानि 30 दिसंबर को देर रात चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को बाइक के साथ पकड़ा हैं। पकड़े गए आरोपियों ने 1 नवंबर की आधी रात करीब 1:30 बजे आईआईटी बीएचयू में दोस्त के साथ जा रही बीटेक छात्रा से गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाया था। वारदात के अगले दिन 2 नवंबर की सुबह छात्रा ने लंका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी के छात्रों को घटना के बारे में पता चला, तो करीब 2500 छात्रों ने राजपूताना हॉस्टल के सामने प्रदर्शन किया। फिर आक्रोश और विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई थी। देखते ही देखते भारी संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए थे।
पुलिस और बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ की बैठक
छात्रों ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद करा दिया था। यूनिवर्सिटी में क्लास और लैब में रिसर्च का काम भी पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। कई घंटों तक छात्रों का धरना चला था। इसके बाद पुलिस और बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की थी। उन्हें भरोसा दिया था कि 7 दिन में सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। डायरेक्टर के समझाने के बाद बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया था। प्रशासन ने आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का निर्णय किया था। इसके खिलाफ छात्रों ने कैंपस में कई दिन तक विरोध-प्रदर्शन किया था। जिसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था।
पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा लगी
बता दें कि घटना के 8वें दिन पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप की धारा बढ़ाई थी। पीड़िता के शुरुआती बयान के मुताबिक, बुलेट से आए तीन लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया। तब धारा 354 (बी) यानी कपड़े उतरवाना और 509 धमकी देना की धारा में केस दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार यानि 7 नवंबर को छात्रा का बयान पुलिस ने दर्ज किया था। इसके बाद बुधवार 8 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए। तब पीड़िता ने गैंगरेप होने की बात बताई, इसके बाद केस में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई थी।