Awadh Bus Stand: हाईकोर्ट ने अवध बस स्टैंड को हटाने का दिया आदेश, अगली सुनवाई जनवरी में
कोर्ट परिसर के आसपास पूरे दिन जाम की समस्या को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कमता स्थित अवध बस स्टैंड को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार करने का आदेश दिया है।
Awadh Bus Stand: कोर्ट परिसर के आसपास पूरे दिन जाम की समस्या को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कमता स्थित अवध बस स्टैंड को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार करने का आदेश दिया है।
इस मामले पर जल्द फैसला करें राज्स सरकार-HC
वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस को जो प्रस्ताव भेजा है उस पर जल्द से जल्द फैसला करें साथ ही इस संबंध में राज्य परिवहन निगम से भी सलाह मशविरा करें।
हाईकोर्ट के पास ट्रैफिक समस्या को लेकर दाखिल की गई याचिका
यूपी सरकार को ये आदेश जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठकी ओर से स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज अवध बार एसोसिएशन नाम से दर्ज की गई जनहित याचिका के साथ-साथ अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के दौरान पारित किया गया। बता दें कि ये याचिकाएं लखनऊ हाई कोर्ट के आसपास ट्रैफिक समस्या बनी रहने के मामले को लेकर दाखिल की गई है।
जनवरी 2024 को होगी याचिका पर अगली सुनवाई
साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिये कि लखनऊ हाई कोर्ट के सर्विस लेन से परिवहन नगर निगम की बसें न गुजरें। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से वकील रत्नेश चंद्रा और नगर निगम की ओर से वकील अमित द्विवेदी और नमित शर्मा पेश हुए। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर और डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ भी मौजूद रहे।
हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही उक्त बस स्टैंड को शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर लखनऊ की ओर से राज्य सरकार को 24 जून को भेजा जा चुका है।